2 हजार करोड़ शराब घोटाले में जांच का सामना कर रहे पूर्व IAS को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,टूट गई उम्मीदें

Edited By Desh Raj, Updated: 10 Mar, 2026 09:50 PM

shock to former ias of chhattisgarh anil tuteja from supreme court

2,000 करोड़ के शराब घोटाले में जांच का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है। दरअसल नए मामले में एफआइआर (FIR) पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

(बिलासपुर): 2,000 करोड़ के शराब घोटाले में जांच का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है। दरअसल नए मामले में एफआइआर (FIR) पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।  डिवीजन बेंच ने याचिका को  खारिज करते हुए  याचिकाकर्ता पूर्व आईएएस को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। यह अनिल टूटेजा के लिए काफी बड़ा सेटबैक माना जा रहा है।

2,000 करोड़ के शराब घोटाले में जांच का सामना कर रहे हैं पूर्व आईएएस

दरअसल  छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ के शराब घोटाले में जांच का सामना कर रहे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टूटेजा के खिलाफ भविष्य में किसी भी नए मामले में एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

सीजेआइ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई

पूर्व आईएएस टूटेजा की याचिका पर सीजेआइ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के  दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को जांच के लिए पहले से रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की भूमिका किसी मामले में सामने आती है तो संबंधित जांच एजेंसियों को जांच का पूरा अधिकार है, हम पहले ही जांच के लिए रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकते है।

आपको बता दें कि  पूर्व आईएएस करीब 20 महीनों से जेल में हैं। अनिल टुटेजा के वकील की दलील थी कि जैसे ही किसी मामले में उन्हें जमानत मिलती है,  किसी दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने  सलाह देते हुए कहा कि जिन मामलों में उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, उसके लिए वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा पूर्व आईएएस के लिए ये झटका माना जा रहा है।

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