Edited By Desh Raj, Updated: 28 Feb, 2026 07:33 PM

छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में चर्चित शराब घोटाला मामले को लेकर ये खबर है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री (Former Cm Bhupesh Baghel) भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
(बिलासपुर): छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में चर्चित शराब घोटाला मामले को लेकर ये खबर है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री (Former Cm Bhupesh Baghel) भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। (Chhattisgarh High Court) छतीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है जो सौम्या चौरसिया के लिए राहत मानी जा रही है।
सौम्या चौरसिया को मिली जमानत
जानकारी के मुताबिक पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं थीं और फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन अब कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने का फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि उन्होंने ईडी और एसीबी/ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ था।
पूरी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों और पेश किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी । छतीसगढ़ हाईकोर्ट के यह फैसला चौरसिया के लिए अहम कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि शराब घोटाले से जुड़े आरोपों में गिरफ्तारी के बाद चौरसिया काफी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थीं। अब जाकर उनको ये राहत मिली है।
निर्धारित शर्तों पर सौम्या चौरसिया को जमानत दी गई है
आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने यह राहत कुछ निर्धारित शर्तों पर दी हैं, जो उनको माननी पड़ेंगी। हालांकि अभी अदालत का विस्तृत आदेश मुहैया नहीं हुआ है। वहीं वकील के मुताबिक , अदालत ने साफ किया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के दिन से जमानत प्रभावी होगी। लिहाजा लंबे समय बाद सौम्या चौरसिया को जमानत मिलना काफी राहत भरा फैसला माना जा रहा है।