Edited By meena, Updated: 09 Dec, 2025 08:00 PM

पाकिस्तान के कराची की एक महिला ने इंदौर खंडपीठ में अपने पति के खिलाफ याचिका दायर की है। महिला का आरोप है कि पाकिस्तानी नागरिक पति विक्की नागदेव अवैध रूप से भारत के इंदौर में रह रहा है और उसने कोर्ट से पति को डिपोर्ट कराने और उसकी दूसरी शादी रोकने की...
इंदौर (सचिन बहरानी) : पाकिस्तान के कराची की एक महिला ने इंदौर खंडपीठ में अपने पति के खिलाफ याचिका दायर की है। महिला का आरोप है कि पाकिस्तानी नागरिक पति विक्की नागदेव अवैध रूप से भारत के इंदौर में रह रहा है और उसने कोर्ट से पति को डिपोर्ट कराने और उसकी दूसरी शादी रोकने की है। करांची निवासी निकिता के इंदौर निवासी लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पति विक्की नागदेव पर आरोप है कि वह पाकिस्तान का नागरिक है और उसने वीज़ा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में निवास कर रहा है। याचिकाकर्ता पत्नी निकिता का दावा है कि विक्की अब उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, जिसे रोकने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता ने इस मामले में पीएमओ के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर शिकायत की है।
इस मामले में निकिता के वकील दिनेश रावत ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि विक्की और निकिता की शादी 2020 में हुई थी और कोरोना के दौर में विक्की निकिता को कोबिड महामारी का बहाना बनाकर अटारी बार्डर पर छोड़कर वापस आ गया था और जिसके बाद से उसे वापस नहीं बुलाया, इस मामले में निकिता ने कई बार बातचीत के प्रयास किए लेकिन विक्की और उसके परिवार ने कोई जवाब नहीं दिए, यही नहीं दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक कोर्ट में भी मामला पेश किया लेकिन फिर भी मामला नहीं सुलझा, जिसके बाद पीड़िता ने सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी के माध्यम से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विक्की को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग की है।

आगामी दो तीन दिन में पेशी संभव है। मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विक्की नागदेव की दूसरी शादी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसे कोर्ट की अनुमति के बिना विवाह न करने का निवेदन भी दिया है।
वहीं इस मामले में पति विक्की नागदेव ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी व्यथा बताई। विक्की का कहना है कि कोविड महामारी के दौर में निकिता को हमने पाकिस्तान भेज दिया था लेकिन इसके बाद उसे कई बार बुलाने की कोशिश की गई, फिर भी उसने पिछले 5 साल से कोई संबंध नहीं रखा। इस बीच उसने अचानक से इंदौर के सिंधी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी के माध्यम से परेशान करना शुरू किया। वही मेरी ओर से सिंधी समाज पंचायत में तलाक के लिए मामला भी दाखिल किया गया है जिस पर किशोर कोटवानी ने कोई सुनवाई नहीं की और मामला लेनदेन पर आकर रुका हुआ है।

इस बीच निकिता ने पूरे मामले की शिकायत पीएमओ और अन्य जगहों पर की है, साथ ही इंदौर हाई कोर्ट में भी मेरे खिलाफ पाकिस्तान डीपोर्ट करने की मांग की गई है जबकि में लॉन्ग टर्म विजा पर भारत में रह रहा हूं। इस मामले में इंदौर पुलिस में मेरे सारे दस्तावेज भी चेक किए हैं मेरे सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं। इंदौर हाई कोर्ट जिस प्रकार का भी फैसला देगा वह हमें स्वीकार है।