राज्य में 2 दिन की छुट्टी का बड़ा ऐलान! होली पर लगातार दो दिन रहेगा सरकारी अवकाश, आदेश जारी

Edited By Himansh sharma, Updated: 01 Mar, 2026 07:43 PM

mp govt announces 2 day holi holiday in madhya pradesh

मध्यप्रदेश सरकार ने होली पर्व को लेकर राज्य के कर्मचारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है।

MP Holiday News 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने होली पर्व को लेकर राज्य के कर्मचारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में होली के अवसर पर प्रदेश में लगातार दो दिन का सरकारी अवकाश रहेगा। इस फैसले के बाद शासकीय कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता को भी त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। सरकार ने पहले से जारी अवकाश सूची में संशोधन करते हुए यह अहम फैसला लिया है।

कब-कब रहेगी छुट्टी?

राज्य शासन के आदेश के अनुसार —

 3 मार्च 2026 (मंगलवार) – होली पर्व पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश

 4 मार्च 2026 (बुधवार) – होली उत्सव के उपलक्ष्य में अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश

यानि इस बार मध्यप्रदेश में होली पर लगातार दो दिन सरकारी छुट्टी रहेगी।

किन संस्थानों पर लागू रहेगा आदेश?

यह अवकाश प्रदेश के सभी शासकीय और अर्धशासकीय संस्थानों पर लागू रहेगा, जिनमें शामिल हैं —

सभी शासकीय कार्यालय ,बोर्ड एवं निगम ,शासकीय संस्थान ,राज्य सरकार के सभी विभाग हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में ड्यूटी पूर्व की तरह जारी रह सकती है।

क्यों किया गया अवकाश सूची में संशोधन?

सरकार का कहना है कि होली जैसे बड़े पर्व पर कर्मचारियों और नागरिकों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का पूरा अवसर मिल सके, इसलिए पहले जारी की गई अवकाश सूची में संशोधन किया गया है।लगातार दो दिन की छुट्टी मिलने से लोग अपने गांव या परिवार के पास जाकर होली मना सकेंगे, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बढ़ावा मिलेगा।

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