MP में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By meena, Updated: 10 May, 2022 05:15 PM

panchayat elections will be held in mp without obc reservation

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के भी आदेश जारी किए हैं।

भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के भी आदेश जारी किए हैं।
 

पिछले लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव अधर में लटके थे। अब रास्ता साफ हो गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग को आदेश किया है कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाएं। कोर्ट के अनुसार, 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। 2 हफ्ते में राज्य सरकार इसे लेकर अधिसूचना जारी करें।

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