Edited By Desh sharma, Updated: 02 Sep, 2025 05:17 PM

विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस के लिए झटके वाली खबर सामने आ रही है। सागर जिले के बीना से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल केस में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।इंदौर हाईकोर्ट बेंच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से लगाई गई सदस्यता रद्द...
(MP DESK): विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस के लिए झटके वाली खबर सामने आ रही है। सागर जिले के बीना से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल केस में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।इंदौर हाईकोर्ट बेंच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से लगाई गई सदस्यता रद्द किए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला निर्मला सप्रे के लिए राहत वाला माना जा रहा है। इंदौर बैंच ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताया है और याचिकाकर्ता उमंग सिंघार को प्रदेश की मुख्य पीठ जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाने को कहा है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीना एमएलए निर्मला सप्रे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थीं जिसको लेकर कांग्रेस ने उनकी सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर कोर्ट में याचिका दायर की थी। यही नहीं इससे पहले कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर से भी आवेदन दे चुकी है, लेकिन जब 90 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई और कहा गया था कि कांग्रेस के टिकट पर जीती विधायक बीजेपी में शामिल हो गई लेकिन उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस ने निर्मला सप्रे पर दल-बदल कानून के तहत विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी।
हालांकि उमंग सिंघार जबलपुर स्थित मुख्य न्यायालय में फिर से याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं! लेकिन इंदौर हाईकोर्ट बेंच का ये फैसला कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा।