BJP नेता के भाई की अश्लील चैट वायरल! से..क्स सर्विस देता हूं, युवती बोली- ब्लैकमेल कर बनाए संबंध, 45 Video ने मचाया बवाल

Edited By Himansh sharma, Updated: 30 Oct, 2026 09:49 PM

bjp leader s brother arrested in shahdol blackmail case

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में शादी का भरोसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकियां देने का गंभीर मामला सामने आया है।

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में शादी का भरोसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकियां देने का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कनिष्क सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी का बड़ा भाई हर्ष प्रताप सिंह बुढ़ार जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और भाजपा नेता बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है।

मामले की शिकायत करने वाली 23 वर्षीय युवती बीएससी और पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही है। उसका आरोप है कि वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्क सिंह से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती हुई, जो जनवरी 2024 में प्रेम संबंध में बदल गई। युवती के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया और इस वादे के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

तीन बार गर्भवती होने और गर्भपात कराने का आरोप

युवती ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी के साथ संबंधों के दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई। हर बार आरोपी ने उसे गर्भपात की गोलियां दीं और यह कहकर भरोसा दिलाया कि शादी के बाद दोनों परिवार शुरू करेंगे। पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय तक शादी के वादे पर आरोपी की बातों में विश्वास करती रही, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलने लगीं।

शिकायत के अनुसार, 29 अक्टूबर 2024 को आरोपी उसे ग्राम कुम्हारी स्थित एक खाली बाड़े में ले गया था, जहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी लगातार शादी की बात कहकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप

इस मामले में सबसे गंभीर आरोप अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का है। युवती का दावा है कि आरोपी ने निजी पलों के वीडियो और तस्वीरें अपने पास सुरक्षित रखे थे। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी कथित तौर पर इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।

पीड़िता ने दावा किया है कि उसके पास मामले से जुड़े 45 ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, 139 चैट के स्क्रीनशॉट और 15 रील मौजूद हैं। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो भी पोस्ट किए। उसने शहडोल के पारुल पैलेस में भी वीडियो बनाए जाने की बात कही है।

वायरल ऑडियो में वीडियो डिलीट करने की मांग

शिकायत के साथ सामने आए एक ऑडियो में युवती आरोपी से अपने निजी वीडियो डिलीट करने की मांग करती सुनाई देती है। बातचीत के दौरान वह कहती है कि उसे आरोपी के मोबाइल और ईमेल में सुरक्षित वीडियो को लेकर आशंका है। वह सभी रिकॉर्डिंग अपने सामने डिलीट कराने की बात कहती है।

ऑडियो में युवती मानसिक रूप से परेशान होने और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किए जाने की बात भी कहती सुनाई देती है। वहीं, बातचीत में आरोपी स्क्रीन शेयरिंग के जरिए वीडियो दिखाने की बात करता सुनाई देता है। हालांकि, वायरल ऑडियो और डिजिटल रिकॉर्डिंग की वास्तविकता तथा उनकी पूरी परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

शादी से इनकार के बाद परिवार पर भी धमकी देने के आरोप

युवती का कहना है कि जब उसने आरोपी से शादी करने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। इस बीच आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। पीड़िता ने आरोपी के परिवार के कुछ सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी के बड़े भाई हर्ष प्रताप सिंह पर भी युवती ने आमने-सामने और फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा आरोपी के बड़े पिता विक्रम सिंह पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। युवती का दावा है कि इन धमकियों से संबंधित रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद हैं। उसने पुलिस से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

 पुलिस की कार्रवाई पर भी पीड़िता ने उठाए सवाल

पीड़िता ने एफआईआर में दर्ज धाराओं को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि शिकायत में शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो बनाने, उन्हें वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेलिंग सहित कई आरोप बताए गए थे, लेकिन शुरुआत में केवल बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया।

युवती का सवाल है कि शिकायत में बताए गए अन्य आरोपों को लेकर अलग-अलग कानूनी धाराओं में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि, पुलिस ने बताया है कि मामले में धारा 69 के साथ अन्य सुसंगत धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

एएसपी बोले- आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मामले को लेकर एएसपी अभिषेक दीवान ने बताया कि युवती की शिकायत पर बुढ़ार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में इंस्टाग्राम के जरिए पहचान होने, प्रेम संबंध बनने, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में फोटो व अन्य सामग्री वायरल करने की धमकी देने की बात सामने आई थी।

पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर कनिष्क सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 और अन्य सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई करते हुए आरोपी को बुढ़ार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

फिलहाल मामले में युवती की ओर से लगाए गए आरोपों, डिजिटल साक्ष्यों, वायरल ऑडियो-वीडियो और धमकियों से जुड़े दावों की जांच महत्वपूर्ण होगी। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!