मां बोली मैं नहीं चाहती मेरी बेटी रेपिस्ट के बच्चे को जन्म दे, कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की अनुमति

Edited By meena, Updated: 13 Feb, 2020 05:04 PM

court gave permission for abortion

मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग गर्ववती को अपना 18 सप्ताह का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। इसके लिए नाबालिग की मां ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गहराई से...

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग गर्ववती को अपना 18 सप्ताह का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। इसके लिए नाबालिग की मां ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की और सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद यह फैसला दिया।

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दरअसल, दुष्कर्म की एक नाबालिग की मां ने कोर्ट ने याचिका दायर की थी कि वह नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी रेपिस्ट के बच्चे को जन्म दे। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीएमएचओ ग्वालियर को नाबालिग का परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि नाबालिग के पेट में 18 सप्ताह का गर्भ है। इस पर कोर्ट ने सीएमएचओ को नाबालिग अस्पताल में भर्ती कर विशेषज्ञों की निगरानी में गर्भपात करवाने के निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि क्योंकि नाबालिग का उम्र महज 15 वर्ष है यदि वह बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है।
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ये है पूरा मामला
नाबालिग की मां के अनुसार, उनकी 15 वर्षीय बेटी 26 जुलाई 2019 से लापता हो गई थी। इसकी रिपोर्ट उसने 23 सितंबर 2019 को पुलिस थाना थाटीपुर में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस उसे खोजने में नाकामयाब रही तो हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की ग‌ई। 29 जनवरी 2020 को पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में पेश किया। मामले में बताया गया कि नाबालिग हरियाणा के कैथल से बरामद की गई है और वह किसी रिंकू के कब्जे में थी। इसके बाद कोर्ट ने नाबालिग के मेडिकल परीक्षण का भी आदेश दिया। जिसमें यह बात सामने आई थी कि नाबालिग गर्भवती है। जिसके बाद लड़की की मां ने गर्भपात करवाने के लिए याचिका दायर की थी।

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