दलित को पीट-पीटकर मारने के जुर्म में अदालत ने 13 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

Edited By meena, Updated: 06 Jun, 2019 12:57 PM

court sentences 13 people to life imprisonment for punishing dalits

जिले की एक विशेष आदलत ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन 13 लोगों में से 12 ऊंची जाति के हैं। घटना साल 2017 में सितंबर की है...

गुना: जिले की एक विशेष आदलत ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन 13 लोगों में से 12 ऊंची जाति के हैं। घटना साल 2017 में सितंबर की है।

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जानकारी के अनुसार, घटना के कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और सरपंच प्रवीन ऊर्फ पप्पू शर्मा के नेतृत्व में ऊंची जाति के लोगों ने नीलम अहिरवार के खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई थी।

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जिसमें एक शिकायत में दाल चोरी का आरोप लगाया था तो दूसरी में ट्रेक्टर चोरी का। हालांकि अहिरवार के परिवार वालों ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि दोनों भाइयों के पास 25 बीगा जमीन है और घर में दाल अनाज की कमी नहीं है। 30 सितंबर को घटना से पहले भी 16 और 25 सितंबर को दो बार अहिरवार पर हमले हुए थे। दूसरे हमले के बाद अहिरवार ने एसी-एसटी एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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15 सितंबर को अहिरवार को दाल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 25 सितंबर को अहिरवार जमानत मिलती है, लेकिन जेल से बाहर आते ही अहिरवार पर एक बार फिर हमला होता है। आरोपियों ने अहिरवार को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला और लाठी, पत्थर व लात-घूंसों से पीट-पीटकर मार डाला। इस हमले के कुछ घंटों बाद ही अहिरवार की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर घायल हो गई थी।

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इस मामले में एक जून को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज (एस/एसटी एक्ट) प्रदीप मित्तल ने 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। 13 आरोपियों में से छह की उम्र 25 साल से भी कम है।

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