Edited By meena, Updated: 09 Dec, 2025 05:29 PM

खंडवा के सिहड़ा गांव में दरगाह पीर मोजा के आसपास से आज अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल पिछले महीने ग्राम पंचायत में दरगाह के आसपास जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन में आवेदन दिया था। इसी के जवाब में स्थानीय वफ्फ कमेटी ने भोपाल ट्रिब्यूनल में दावा...
खंडवा (मुश्ताक मंसूरी) : खंडवा के सिहड़ा गांव में दरगाह पीर मोजा के आसपास से आज अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल पिछले महीने ग्राम पंचायत में दरगाह के आसपास जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन में आवेदन दिया था। इसी के जवाब में स्थानीय वफ्फ कमेटी ने भोपाल ट्रिब्यूनल में दावा किया था कि गांव में बनी दरगाह, इमामबाड़ा और ईदगाह की संपत्ति वफ्फ की संपत्ति है। यह पूरी और गांव की संपत्ति एक ही रकबा में होने की वजह से पूरे गांव पर वफ्फ की संपत्ति होने का दावा मान लिया गया था। इसी को लेकर वफ्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड भोपाल में दोनों पक्षों को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए बुलवाया था। फिलहाल इस मामले पर भोपाल ट्रिब्यूनल बोर्ड की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है लेकिन स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत की शिकायत पर आज दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
सिहड़ा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान का कहना है कि जिस जगह को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। वह शासकीय भूमि है और यहां पर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर मार्केट बनाने का निर्णय लिया है। हमने यहां पूर्व में फरवरी माह में भी नोटिस को संबंधित व्यक्तियों को दिया था। उनके द्वारा कहा गया कि यह जमीन वक्फ की है आप यहां मार्किट नहीं बना सकते। इसके बाद हमने तहसीलदार से भी गुहार लगाई थी इसके बाद तहसीलदार ने भी इनको नोटिस दिया था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

इन्होंने कोई कागज जमा नहीं किया और यह लोग भोपाल चले गए यहां पर एक मदरसा भी चल रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहां से अतिक्रमण हटाकर यहां पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा। हमने उन्हें इस जगह के लिए नौकरी दिया था। उन्होंने पूरे गांव को वक्त की संपत्ति बताकर भोपाल में अपील कर दी। जोकि गलत है। स्वामित्व योजना में भी इसमे काम किया गया है। कहीं न कहीं ये शासकीय जमीन है।

इधर वक्त कमेटी के रियाज खान कहना है कि यह ग्राम सिहड़ा की जमीन हमारी वक़्फ़ की संपत्ति है। जो लगभग 40 हजार स्क्वेयर फिट है। इसका केस हमने भोपाल वक्फ में लगाया था। जो कि 5 तारीख को वक्फ न्यायालय से खारिज हुआ है। हम आज वक्फ ट्रीब्यूनल में जा रहे थे। उससे पहले ही प्रशासन यहां अतिक्रमण बात कर कार्रवाई कर दी है। जबकि यह दरगाह वक्फ में भी दर्ज है और गजट में भी दर्ज है। इस कार्रवाई को लेकर हमारी कमेटी को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है।

इधर अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर ने बताया कि ग्राम सिहाड़ा में कुछ व्यक्तियों ने शासकीय जमीन को वक्फ की संपत्ति बात कर कब्जा कर लिया था। इनका जो अवैध आधिपत्य था उसे आज हटाया गया है।