CM हेल्पलाइन निराकरण शिविर से गायब रहने की महिला पटवारी को मिली बड़ी सजा, SDM ने किया निलंबित,मचा रखी थी अंधेरगर्दी

Edited By Desh Raj, Updated: 14 Jun, 2026 08:52 PM

female patwari suspended for absence from cm helpline redressal camp

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए आयोजित विशेष शिविर में अनुपस्थित रहने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में राजनगर एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी हल्का नांद अंजली सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

छतरपुर (राजेश चौरसिया): सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए आयोजित विशेष शिविर में अनुपस्थित रहने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में राजनगर एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी हल्का नांद अंजली सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ मुख्यालय पर निवास नहीं करने, हल्के में नियमित रूप से उपस्थित न रहने तथा शिकायतों के गलत निराकरण दर्ज करने की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।

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दोपहर 1 बजे तक नहीं पहुंचीं शिविर में..

जारी आदेश के अनुसार 13 जून 2026 को आयोजित सीएम हेल्पलाइन निराकरण शिविर में सीमांकन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के लिए सभी पटवारियों को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद पटवारी अंजली सिंह दोपहर 1 बजे तक शिविर में नहीं पहुंचीं। खास बात यह रही कि उनके हल्के में सीमांकन से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें लंबित थीं।

किसानों ने बताई कार्यशैली की हकीकत..

शिविर के दौरान शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों के समक्ष बताया कि संबंधित पटवारी मुख्यालय पर निवास नहीं करतीं और अक्सर अपने हल्के से अनुपस्थित रहती हैं। इससे किसानों को राजस्व संबंधी कार्यों और शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा था। शिकायतों के परीक्षण और उपलब्ध तथ्यों की जांच में पटवारी की कार्यशैली पर उठे सवाल सही पाए गए।

जांच में सामने आईं और भी अनियमितताएं..

प्रशासनिक जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अंजली सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों का गलत निराकरण दर्ज किया गया था। इसे शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना माना गया।

नियमों के तहत हुई कार्रवाई..

एसडीएम राजनगर ने माना कि संबंधित पटवारी का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत है। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

राममिलन पाल को सौंपा अतिरिक्त प्रभार..

निलंबन अवधि में अंजली सिंह का मुख्यालय एसडीएम कार्यालय राजनगर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं पटवारी हल्का नांद का अतिरिक्त प्रभार पटवारी राममिलन पाल, हल्का डहर्रा को सौंपा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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