Edited By meena, Updated: 21 May, 2020 02:00 PM
लॉकडाउन-चार में मिली छूट ने आम आदमी की मुश्किलों को कम किया है। कई दिनों से घरों में बंद लोग शर्तों के साथ सैलून जा सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलने से लोगों में खुशी की लहर है। महिलाओं में ब्यूटी...
भोपाल(इजहार हसन खान): लॉकडाउन-चार में मिली छूट ने आम आदमी की मुश्किलों को कम किया है। कई दिनों से घरों में बंद लोग शर्तों के साथ सैलून जा सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलने से लोगों में खुशी की लहर है। महिलाओं में ब्यूटी पार्लर खुलने की खुशी ज्यादा है। इससे लोग अब फिर से अपने पुराने स्मार्ट लुक में लौट पाएंगे। गर्मी से परेशान छोटे बच्चों को भी सैलून खुलने से राहत मिली है।
माननी होगी ये शर्ते कोरोना वायरस को देखते हुए इसमें कुछ शर्ते लागू होगी जो इस प्रकार से हैं।
1. खासी, जुकाम, गले में खराश, बुखार वाले व्यक्ति की एंट्री पर पाबंदी होगी।
2 मास्क और हैंड सैनिटाइजर, हैड कवर, एप्रेन, गलब्ज का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
3. हर कस्टमर के लिए अलग से टॉवल और डिस्पोजबल टॉवल और पेपर का इस्तेमाल करना जरुरी होगा
4. एंट्री गेट पर ही हैंड सैनिटाईजर और हैंड सॉप रखा होना चाहिए।
5. प्रदेश औजार को यूज के बाद रियूज करने से पहले सैनिटाइज करना जररुी।
6. सभी कॉमन एरिया जैसे फर्श, सीढ़ियां, लिफ्ट, हैंडरेल्ज को डिइन्फेक्शन करना जरुरी होगा।
7. प्रत्येक हेयर कट या कस्टमर को डील करने के बाद हैंड सैनिटाइज करना जरुरी।