लॉकडाउन-4: भोपाल में 6 हिस्सों में बंटा शहर, कौन सा जिला होगा रेड, ऑरेंज और ग्रीन, आज CM करेंगे ऐलान

Edited By meena, Updated: 18 May, 2020 12:41 PM

new format of lockdown 4 in madhya pradesh

आज से देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे नए ढंग से लागू किया है। प्रदेश सरकार ने इस बार कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में काफी राहत दी है। वहीं रेज जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का चुनने का अधिकार भी राज्य...

भोपाल: आज से देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे नए ढंग से लागू किया है। प्रदेश सरकार ने इस बार कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में काफी राहत दी है। वहीं रेज जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का चुनने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास होगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिशा-निर्देश जारी करेंगे। वहीं लॉकडाउन के इस चरण में राहत देते हुए राजधानी भोपाल को 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसके अलावा, यहां कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर कुछ गतिविधियों पर मामली छूट दी गई है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा लेकिन कंटेंटमेंट इलाकों के बाहर कुछ चीजों में रियायत भी रहेगी।

PunjabKesari
 

प्रदेश में संक्रमण के फैलाव के मामले में इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ही जिसे रेड जोन में हैं। प्रशासन ने इन सब को देखते हुए भोपाल को 6 सेक्टर में बांट दिया है। इनमें कोलार सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, रातीबड़ सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, बीएचईएल सेक्टर और बैरागढ़ सेक्टर के हिसाब से बांटा गया। वहीं इंदौर शहर में कोई छूट नहीं रहेगी। महू, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा, सांवेर में लॉकडाउन यथावत रहेगा। हालांकि प्रशासन ने नगरीय सीमा में शामिल 29 गांवों में दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। इन 29 गांवों में पासधारी के अलावा कोई आ-जा नहीं सकेगा। सीमाएं सील रहेंगी। शहर में किराना, परिवहन सुविधाएं, टैक्सी सब पहले की तरह बंद ही रहेंगे। दवाई खरीदी और मेडिकल इमरजेंसी में ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे।

PunjabKesari

ये हैं नए दिशा निर्देश

  • शहर में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर एसडीएम की परमिशन के साथ अन्य इलाकों में 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस खोलने की छूट रहेगी। इंडस्ट्री में 50% स्टाफ, गाड़ी रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल सकेंगे। 
  • कंटेंटमेंट एरिया के बाहर निर्माण कार्य भी किए जा सकेंगे, लेकिन शर्त है कि मज़दूर आसपास के इलाके के ही हों, बाहर से आए हुए नहीं।
  • सरकारी कंस्ट्रक्शन वर्क, पानी, सीवेज, पेचवर्क, पार्क, गार्डन, रोड बनाने की छूट रहेगी।
  • कंटेंटमेंट एरिया के बाहरी इलाकों में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 33% स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। हालांकि, कोचिंग ऑनलाइन ही होगी और रिकॉर्डिंग करने की छूट रहेगी।
  • कंटेंटमेंट एरिया में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कंटेंटमेंट एरिया के बाहरी इलाकों के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पास के साथ बाहर जा सकेंगे।
  • कोविड 19 रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम करना दुकानदार और संस्था के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी।
  • लॉकडाउन-4 में बहुत ही ज्यादा जरुरी हालातों में ई-पास बनवाना होगा। मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अति आवश्यक सेवाएं की आपूर्ति के लिए जिले से बाहर या बाहर के जिले से आने के लिए ई पास ज़रूरी होगा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 1-1 मीटर की दूरी में गोला बनाकर खड़ा होना होगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!