MP में पुलिस विभाग के लिए नई गाइडलाइन जारी, DGP मकवाना ने जारी किए निर्देश

Edited By meena, Updated: 11 Dec, 2025 01:21 PM

new guidelines issued for the police department in mp dgp makwana issued instru

सागर में हुए सड़क हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने देर रात होने वाली गैर-जरूरी यात्राओं पर सख्त रोक लगा दी है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश...

भोपाल : सागर में हुए सड़क हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने देर रात होने वाली गैर-जरूरी यात्राओं पर सख्त रोक लगा दी है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का अनावश्यक वाहन संचालन न किया जाए।

लंबी दूरी की ड्यूटी से पहले अनिवार्य जांच

नई गाइडलाइन के अनुसार—

  • वाहन का फिटनेस और बीमा अनिवार्य रूप से जांचा जाए।
  • ड्राइवर की स्वास्थ्य स्थिति, थकान और क्षमता का मूल्यांकन किया जाए।
  • लंबी दूरी की यात्रा होने पर रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों में ड्राइवर को पर्याप्त विश्राम दिया जाए।

कहां मिलेगी छूट?

रोक के बावजूद कुछ परिस्थितियों में रात के समय पुलिस वाहन संचालन की अनुमति रहेगी—

  • रात्रि गश्त
  • थानों की आकस्मिक विजिट
  • आपात स्थिति
  • किसी घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने की आवश्यकता
  • अचानक उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति
  • आकस्मिक वीवीआईपी मूवमेंट

क्यों जरूरी पड़े ये निर्देश?

पुलिस मुख्यालय ने कहा कि पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि देर रात लंबी दूरी की ड्राइविंग के दौरान चालक अत्यधिक थकान का शिकार हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सागर में हुए ताजा सड़क दुर्घटना ने इस समस्या को और गंभीरता से उठाया, जिसके बाद यह सख्त गाइडलाइन लागू की गई है।

 

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