Edited By meena, Updated: 28 Nov, 2024 02:22 PM
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जल्द ही लोक सुरक्षा कानून लागू करने जा रही है। इस कानून के तहत रैली-जुलूस, प्रवचन में सीसीटीवी रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा...
भोपाल (विनीत पाठक) : मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जल्द ही लोक सुरक्षा कानून लागू करने जा रही है। इस कानून के तहत रैली-जुलूस, प्रवचन में सीसीटीवी रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। वहीं दो महीने तक वीडियो फुटेज संभालकर रखना भी अनिवार्य होंगे। गृह विभाग ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
सुरक्षा कानून यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। इसके दायरे में मॉल, रेस्टोरेंट, कॉलेज, स्कूल,अस्पतालों के साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, रैलियां और जुलूस भी आएंगे। सीसीटीवी लगाने का खर्च संबंधित प्रतिष्ठान या कार्यक्रम का आयोजक उठाएगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। गृह विभाग ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, शादी चाहे मैरिज गार्डन में हो या निजी स्थान पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। किसी जगह 100 से एक हजार तक या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा।