लॉकडाउन 4.0: नए बदलावों के साथ 2 जोन में बंटा प्रदेश, जानिए किस जोन में हो आप

Edited By meena, Updated: 19 May, 2020 01:52 PM

state divided into 2 zones with new changes know which zone you are in

मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु हो गया है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्रदेश में सिर्फ 2 जोन रेड और ग्रीन ही होंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित एरिया...

भोपाल: मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु हो गया है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्रदेश में सिर्फ 2 जोन रेड और ग्रीन ही होंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित एरिया भोपाल, उज्जैन, इंदौर, बुराहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास जिले रेड जोन में हैं, बाकी के सभी जिले ग्रीन जोन में रखे हैं।
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लॉकडाउन-4 में ये बदलाव
सीएम शिवराज सिंह ने जनता, सभी वर्ग , जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों के लिए सुझावों के हिसाब से प्रदेश में लॉकडाउन-4 में ये बदलाव व नई बातें शामिल की है। इस अवधि में सभी कंटेनमेंट इलाकों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे और सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही मंजूरी दी गई है।

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इन पर रहेगी पाबंदी
रेड और ग्रीन यानी दोनों ही जोन में होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क पर पाबंदी रहेगी। इन जिलों में किसी तरह का धार्मिक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद या किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होगा। पहले से ही बंद पड़े धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए सिर्फ जरूरी गतिविधियों को छोड़कर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन यानी बसों पर लगा प्रतिबंध करीब 1 हफ्ते तक जारी रहेगा और इसकी समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा।

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ग्रीन जोन में इन कामों को मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में सभी इलाके के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी तरह की गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों में अन्य किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, दुकानें और बाजार खोले जा सकेंगे सब्जी मंडी खुलेंगी और निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे। इसके साथ ही निजी वाहनों से आवागमन भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी प्रावधान है कि यदि किसी ग्रीन जोन जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ जाएंगे तो वो रेड जोन में बदल दिया जाएगा। साथ ही मिली छूट पर भी पहले जैसे पाबंदी लग जाएगी। सरकार ने नई गाइडलाइंस में रेड और ग्रीन जोन के लिए आवश्यक सावधानियों का भी जिक्र किया है। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए 65 साल से अधिक उम्र के लोग, दस साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और मल्टीपल डिसआर्डर वाले लोगों को घर पर ही रहना होगा।

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ये हैं जरुरी बदलाव
1 सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
2. ग्रीन और रेड दोनों जोन के लोगों को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
3. शादी में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही जा सकेंगे।
4 सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा।
5. दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य होगी।
6. दुकान पर एक समय पर सिर्फ 5 लोग ही रह सकते है।
7. सभी कार्य स्थलों के एंट्री और एग्जिट गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनेटाईजर होना जरुरी कार्य स्थल पर नियमित सैनिटाइजेशन के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है।

 

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