Edited By Desh Raj, Updated: 20 Jun, 2026 06:21 PM

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के एवज में अनुचित रूप से राशि लिए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा प्रतिष्ठा ममगाई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए
बेमेतरा (अजीत राजपूत): अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के एवज में अनुचित रूप से राशि लिए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा प्रतिष्ठा ममगाई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई को एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है और विभाग को एक संदेश देने की भी कोशिश समझी जा रही है। साफ कर दिया गया है कि इस तरह के कृत्य किसी भी तरह से मान्य नहीं होंगे और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिंघनपुरी निवासी श्री दिलेश बंजारे द्वारा 11 जून 2026 को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बदले अनुचित रूप से राशि लिए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कार्यालय द्वारा 12 जून 2026 को जांच समिति गठित कर मामले की जांच कराई गई।
जांच समिति ने 19 जून 2026 को प्रस्तुत अपनी प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि की। जांच में पाया गया कि सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे का कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है तथा इससे कार्यालय की छवि भी धूमिल हुई है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3(ख) का उल्लंघन माना गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत विनय कुमार कुर्रे, सहायक ग्रेड-02, कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय साजा, जिला बेमेतरा नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।