Edited By Vandana Khosla, Updated: 09 Jun, 2026 10:16 AM

सागरः मध्यप्रदेश में सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी ने कलेक्टर सागर के प्रस्ताव पर तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़ एवं वर्तमान में प्रभारी नायब तहसीलदार बण्डा ज्ञानचंद्र राय को शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारितापूर्ण...
सागरः मध्यप्रदेश में सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी ने कलेक्टर सागर के प्रस्ताव पर तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़ एवं वर्तमान में प्रभारी नायब तहसीलदार बण्डा ज्ञानचंद्र राय को शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों को द्दष्टिगत रखते हुए आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह कार्रवाई की है। निलंबन आदेश के अनुसार राय का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान कलेक्टर कार्यालय, सागर निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।