Edited By meena, Updated: 16 Dec, 2025 11:34 AM

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव के मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है.जिसके बाद नगर निगम की राजनीति फिर गरमा गई है...
सिंगरौली (अंबुज तिवारी) : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव के मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है.जिसके बाद नगर निगम की राजनीति फिर गरमा गई है। शहर के वार्ड नंबर 38 के पार्षद अनिल कुमार वैश्य की रिट याचिका पर बीते 11 दिसंबर को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने सिंगरौली कलेक्टर को 30 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेश श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए एक तिहाई (1/3) सदस्यों का हस्ताक्षरयुक्त आवेदन कलेक्टर को दिया गया था जिस पर कलेक्टर ने सुनवाई नहीं की।
गौरतलब है कि बीते अक्टूबर माह में ही 22 पार्षदों ने नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने का आवेदन कलेक्टर को दिया था जिसके बाद कलेक्टर गौरव बैनल ने नगर निगम आयुक्त से जानकारी के लिए पत्र लिखा था। उच्च न्यायालय ने कलेक्टर सिंगरौली को मध्यप्रदेश नगरनिगम अधिनियम 1956 की धारा 23(ए) (2)(i) का पालन करते हुए 30 दिवस में बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।