Edited By meena, Updated: 23 Oct, 2025 06:26 PM

ग्वालियर जिले में दीपावली पर्व के दौरान “कार्बाइड गन” के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है...
ग्वालियर/डबरा (भरत रावत) : ग्वालियर जिले में दीपावली पर्व के दौरान “कार्बाइड गन” के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए “कार्बाइड गन” के निर्माण, खरीद, बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
यह गन गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनाई जाती है, जिसमें कार्बाइड और पानी के मिश्रण से निकलने वाली एसिटिलीन गैस आँखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद घातक होती है। दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर इसके उपयोग के वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के
खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को कार्बाइड गन के अवैध निर्माण या उपयोग की जानकारी हो, तो वह तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 0751-7049101029, 0751-2363636 या 0751-2445333 पर सूचना दे सकता है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे खतरनाक प्रयोगों से दूर रहें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।