कार्बाइड गन से कई आंखों की गई रोशनी, इस जिले में बिक्री-खरीद और उपयोग पर लगी पूर्णता रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Edited By meena, Updated: 23 Oct, 2025 06:26 PM

the sale purchase and use of carbide guns has been completely banned in gwalior

ग्वालियर जिले में दीपावली पर्व के दौरान “कार्बाइड गन” के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है...

ग्वालियर/डबरा (भरत रावत) : ग्वालियर जिले में दीपावली पर्व के दौरान “कार्बाइड गन” के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए “कार्बाइड गन” के निर्माण, खरीद, बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

यह गन गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनाई जाती है, जिसमें कार्बाइड और पानी के मिश्रण से निकलने वाली एसिटिलीन गैस आँखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद घातक होती है। दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर इसके उपयोग के वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के

खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को कार्बाइड गन के अवैध निर्माण या उपयोग की जानकारी हो, तो वह तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 0751-7049101029, 0751-2363636 या 0751-2445333 पर सूचना दे सकता है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे खतरनाक प्रयोगों से दूर रहें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

Related Story

    Trending Topics

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!