Edited By Vikas Tiwari, Updated: 17 Oct, 2025 04:01 PM

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रेम नगर में एक शख्स को भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी की...
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रेम नगर में एक शख्स को भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी की पहचान संजीव शर्मा के रूप में हुई है, जो कथित रूप से घर-घर जाकर पोर्टेबल मशीन से अवैध अल्ट्रासाउंड कर महिलाओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण करता था।

जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर छापा मारा और आरोपी को मशीन समेत गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल संजीव शर्मा से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क की जांच भी की जा रही है।
गौरतलब है कि भारत में भ्रूण लिंग जांच कराना या करवाना दोनों ही PC PNDT अधिनियम, 1994 के तहत गंभीर अपराध है। इस कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध करने पर 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।