हाईवे पर शारीरिक संबंध बनाने वाले मनोहर लाल धाकड़ के वकील का बड़ा दावा, अश्लील वीडियो को लेकर कही ये बात

Edited By meena, Updated: 27 May, 2025 05:35 PM

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मध्य प्रदेश के मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ के अश्लील वीडियो मामले में उनके वकील ने बड़ा दावा किया है...

मंदसौर : मध्य प्रदेश के मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ के अश्लील वीडियो मामले में उनके वकील ने बड़ा दावा किया है। मनोहर लाल के वकील संजय सोनी ने महिला संग वायरल हो रहे वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया है। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया है कि भाजपा नेता की राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश करने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ के वकील संजय सोनी ने आशंका जताई कि वीडियो की एडिटिंग, कांट छांट की गई है। वकील ने कहा कि AI के जमाने में वीडियो की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी इसके बाद मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं वकील ने दावा किया कि ‘यह वायरल वीडियो मनोहर लाल धाकड़ का नहीं है। अभी यह भी संदिग्ध है कि नंबर प्लेट फेक तो नहीं है।

वकील संजय ने कहा कि हो सकता है भाजपा नेता की राजनीतिक साख कम करने के लिए किसी ने नकली नंबर प्लेट लगाकर ये वीडियो वायरल हो सकता है। इसकी जांच भी अभी बाकी है। हम मनोहर लाल धाकड़ का डिफेंस कोर्ट में रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ‘मनोहर लाल धाकड़ ने बताया है कि यह वायरल वीडियो पूरी तरह फेक है। ऐसा उनके द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं की गई है।’

गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ एक महिला के साथ शरीरिक संबंध बनाते दिखाई दिए थे। दोनों का अर्धनग्न हालते में अश्लील हरकतें करने का अश्लील कृत्य दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो 13 मई 2025 की रात करीब 8 बजे का बताया गया। मनोहर लाल धाकड़ कार क्रमांक एमपी 14 सीसी 4782 में से एक नग्न महिला के साथ निकलते हैं। इसके बाद दोनों बीच सड़क पर अश्लील कृत्य करते हुए नजर आए। हाईवे पर सेक्स करते हुए जैसे ही यह वीडियो सामने आया, मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया। विपक्ष ने भाजपा नेता की जमकर आलोचना की और सरकार को भी कोसा। इसके बाद मंदसौर की भानपुरा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 285, 3(5) में केस दर्ज किया था। 25 मई रविवार को मनोहर लाल थाने पहुंचे और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि 24 घंटे बाद मनोहर लाल को जमानत भी मिल गई।

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