41 साल बाद भी NTPC विस्थापितों को नहीं मिला स्थायी पट्टा, सिंगरौली विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

Edited By Himansh sharma, Updated: 01 Mar, 2026 02:51 PM

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विधायक ने इस मामले को लेकर विधानसभा में प्रश्न पूछा था. प्रश्न का उत्तर सदन में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 27 फरवरी को दिया है.

सिंगरौली (अंबुज तिवारी): मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित एनटीपीसी पॉवर प्लांट के विस्थापितों को आज तक स्थायी पट्टा नहीं मिल पाया है.वर्ष 1984 - 85 में नवजीवन बिहार सेक्टर 1 से 4 तक लगभग 14 ग्रामों के विस्थापितों को आवास के लिए मिले भू-खण्ड की लीज अवधि भी समाप्त हो चुकी है.विस्थापितों की इस समस्या को विधायक रामनिवास शाह ने संवेदनशीलता से लिया है.

सिंगरौली विधायक ने इस मामले को लेकर विधानसभा में प्रश्न पूछा था. प्रश्न का उत्तर सदन में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 27 फरवरी को दिया है.

विधायक ने प्रश्न पूछा था कि

नवजीवन विहार सेक्टर नंबर 1 से 4 तक में एन.टी.पी.सी. विन्ध्यनगर  द्वारा तत्कालीन साडा वर्तमान नगरपालिक निगम सिंगरौली के मध्यम से अपने 14 ग्रामों के भू विस्थापितों को निःशुल्क आवासीय भू.खण्ड 40x60 फीट का 30 वर्ष की लीज पर वर्ष 1984-85 मे लीज पर दिया गया है जिसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है। विस्थापन के लगभग 41 वर्ष व्यतीत हो चुका है। विस्थापित परिवारों के पास वर्तमान स्थिति में प्लाट का न तो लीज है न ही स्थाई पट्टा दिया गया है। संबंधित हितग्राहियों को प्लाट पर घर पर बनाये जाने हेतु बैंक में लोन भी नही दिया जाता है। विस्थापित परिवार के हितग्राहियों को निःशुल्क आवासीय प्लाट का बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए स्थायी पट्टा कब तक उपलब्ध कराया जावेगा।

(ख) एन.टी.पी.सी.नगरपालिक निगम सिंगरौली स्पष्ट करें कि क्या सभी भू-विस्थापित हितग्राहियों को आवासीय प्लाट दिया जा चुका है, तो पट्टे अद्यतन जानकारी के साथ सूची उपलब्ध कराये, यदि हां तो किन-किन हितग्राहियों को दिया गया है ग्रामवार सूची उपलब्ध कराये साथ ही जिन विस्थापित परिवारों को प्लाट आवंटित नही किया गया तो कब तक आवंटित किया जावेगा समय सीमा बताने का कष्ट करे.

PunjabKesari विधायक के इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि

तत्कालीन साडा सिंगरौली द्वारा भू-विस्थापितों को 40 X 60 फिट आकार के भूखण्ड 30 वर्षीय पट्टे  के आधार पर निः शुल्क आवंटित किए गए है। विस्थापित भू-खण्डधारकों से नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त न होने से लीज नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। विस्थापित परिवारों को आवंटित किये गये पट्टे के इकरारनामा में स्थाई पट्टा दिए जाने का उल्लेख न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ख)नवजीवन बिहार सेक्टर क्रमांक 01 से 04 तक कुल 1874 भूखण्डहै। जिनमें  कुल 1754 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके है।जिन भू-विस्थापित व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड आवंटित किए गए है,उनकी ग्रामवार सूची जानकारी पुस्तकालय रखेपरिशिष्ट- "अ" अुनसार है। निगम में कुल 52 निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किए जाने हेतु'आवेदन लंबित हैं सूची पुस्तकालय रखेपरिशिष्ट परिशिष्ट-"ब" अनुसारहै। जिनका पात्रता परीक्षण किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

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