पंचायत में 50 लाख का घोटाले का खुलासा! महिला सरपंच बर्खास्त, 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

Edited By meena, Updated: 15 Apr, 2026 08:26 PM

50 lakh scam exposed in panchayat woman sarpanch dismissed disqualified for 6

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की गोगावां ग्राम पंचायत में लगभग 50 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में महिला सरपंच रेशमा बाई राणा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है...

खरगोन: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की गोगावां ग्राम पंचायत में लगभग 50 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में महिला सरपंच रेशमा बाई राणा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ उक्त राशि की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं और उन्हें छह वर्षों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। जिला पंचायत द्वारा कराई गई जांच में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं।

जांच रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत कारर्वाई करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिंद कुमार नागदेवे ने यह आदेश जारी किया। जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न मदों में प्राप्त लगभग 21.25 लाख रुपये में से 19.63 लाख रुपये नियमों के विपरीत खर्च किए गए। निर्माण कार्यों में भी अनियमितताएं उजागर हुईं, जहां पावर ब्लॉक, सीसी रोड और नाली निर्माण जैसे कार्यों में स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान किया गया और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई।

रिकॉर्ड के अनुसार 38.94 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए, जबकि जांच में केवल 27.14 लाख रुपये के कार्य ही संतोषजनक पाए गए, जिससे करीब 11.80 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आया। इसके अलावा ट्रैक्टर किराया, स्वच्छता कार्य और मजदूरी भुगतान में भी गड़बड़ियां मिलीं तथा कई आवश्यक अभिलेख गायब पाए गए। यह शिकायत उप सरपंच अमरसिंह कदम द्वारा की गई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। एक अन्य मामले में विधायक निधि से मंदिर सामुदायिक भवन के फर्श निर्माण के लिए 2.40 लाख रुपये निकाले गए, जबकि कार्य शुरू ही नहीं हुआ था। प्रशासन ने मामले में वसूली और अन्य दंडात्मक कारर्वाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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