प्रदेश के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 120 दिन में एरियर भुगतान का आदेश

Edited By Vandana Khosla, Updated: 08 May, 2026 05:35 PM

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CG Desk: छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि 120 दिनों के भीतर पेंशनरों को छठवें और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान किया जाए। हाईकोर्ट का यह अहम फैसला हजारों सेवानिवृत्त...

CG Desk: छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि 120 दिनों के भीतर पेंशनरों को छठवें और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान किया जाए। हाईकोर्ट का यह अहम फैसला हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश मध्य प्रदेश पुनर्गठन Act 2000 की धारा 49 के तहत जारी किया।

दरअसल, छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती ने 12 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने लंबे समय तक मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पेंशनरों की समस्याओं की जानकारी दी, लेकिन समाधान नहीं होने पर आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49(6) के तहत राज्यों के बीच वित्तीय सहमति की प्रक्रिया पेंशनरों के अधिकारों में रुकावट नहीं बन सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि रिटायर कर्मचारियों को उनका कानूनी लाभ समय पर मिलना चाहिए और प्रशासनिक या आर्थिक विवादों का असर उन पर नहीं पड़ना चाहिए।

अदालत ने Dr. Surendra Narayan Gupta के मामले का हवाला देते हुए छठे और सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 32 महीने का एरियर मिलेगा। यह राशि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। वहीं, 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 27 महीने का एरियर मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए होगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी पात्र पेंशनरों को 120 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इस फैसले के बाद पेंशनरों में खुशी का माहौल है और इसे लंबे संघर्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हित में सेवा नियमों में बदलाव किया है। नई अधिसूचना के अनुसार, अब अधिकारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर उच्चतर वेतनमान दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए संबंधित पद खाली होना जरूरी नहीं होगा। अधिकारी सेवा पूरी होने की तारीख से ही क्रमवार उच्च वेतनमान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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