MP में नाबालिग लड़की से गैंगरे*प! दो युवकों ने की बारी-बारी दरिंदगी... और फिर किया ये बड़ा कांड, मिली सजा

Edited By Vandana Khosla, Updated: 18 Jun, 2026 11:59 AM

a minor girl in mp two youths took turns assaulting her

भोपालः मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कुमुदिनी पटेल की अदालत ने दो दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन तक सश्रम आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।...

भोपालः मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कुमुदिनी पटेल की अदालत ने दो दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन तक सश्रम आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2019 में हुई इस घटना में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत एक नाबालिग बालिका अपनी 16 वर्षीय बुआ और उसके मित्र अविनाश साहू के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गई थी।

आरोप है कि अविनाश साहू और जस्टिन राज ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी और शव को लगभग 100 फीट गहरी खाई में स्थित एक गुफा में छिपा दिया था। घटना के बाद दोनों आरोपी बालिका की तलाश करने का नाटक करते रहे। बालिका के लापता होने की सूचना मिलने पर कोहेफिजा थाना पुलिस ने रातभर तलाश अभियान चलाया। पूछताछ के दौरान अविनाश साहू के बयान में विरोधाभास मिलने पर पुलिस को संदेह हुआ। बाद में सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उसने घटना स्वीकार कर ली, जिसके बाद पुलिस ने खाई से बालिका का शव बरामद किया।

पुलिस ने दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर डीएनए रिपोर्ट, चिकित्सकीय साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। बाद में राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में दोनों आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और मामले की सुनवाई जारी रखी। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए शेष जीवन तक कारावास की सजा सुनाई।
 
 

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