2 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले ट्रक ड्राइवर को 4 बार की उम्रैकद, कोर्ट ने कहा- ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का हक नहीं

Edited By meena, Updated: 06 Dec, 2025 05:28 PM

a truck driver who brutalized a 2 year old girl has been sentenced to four life

इंदौर की एक स्पेशल कोर्ट (POCSO एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) ने शुक्रवार को एक 38 साल के आदमी को चार बार उम्रकैद की सज़ा सुनाई। उसे दो साल...

इंदौर: इंदौर की एक स्पेशल कोर्ट (POCSO एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) ने शुक्रवार को एक 38 साल के आदमी को चार बार उम्रकैद की सज़ा सुनाई। उसे दो साल की बच्ची के रेप और हत्या की कोशिश का दोषी पाया गया था। यह घटना अक्टूबर 2022 में हुई थी। एडिशनल सेशंस जज और स्पेशल जज (POCSO) क्षिप्रा पटेल ने आरोपी दिनेश को POCSO एक्ट के सेक्शन 5m/6, 5(j)(iii)/6 और 5r/6 और इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 307 के तहत अलग-अलग चार बार उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

इसके अलावा, जज पटेल ने आरोपी को इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 366 के तहत पांच साल की कड़ी सज़ा सुनाई और आरोपी पर 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इंदौर के डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन डायरेक्टरेट की एक ऑफिशियल रिलीज़ के मुताबिक, 12 और 13 अक्टूबर, 2022 की दरमियानी रात को, पीड़िता का परिवार सो रहा था और पीड़िता के पिता एक तख्ता गिरने की आवाज़ से जाग गए। उन्होंने तख्ता एक तरफ रख दिया और फिर सो गए। कुछ मिनट बाद, उनकी पत्नी ने उन्हें फिर से जगाया और कहा कि उनकी दो साल की बेटी गायब है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने आस-पास के इलाके में अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली।

इसके बाद पीड़िता के पिता ने चंदन नगर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 363 IPC के तहत FIR दर्ज कराई। 13 अक्टूबर, 2022 को दिन में, दो साल की बच्ची रेती मंडी रोड के पास झाड़ियों में डायल-100 वालों को घायल हालत में मिली। बच्ची की पहचान उसके माता-पिता ने मौके पर की और उसे कस्टडी में ले लिया।

केस की जांच के दौरान, अधिकारियों को घटनास्थल के आसपास का CCTV फुटेज मिला, जिसमें दिखा कि घटना में इस्तेमाल किया गया ट्रक बच्ची के घर से जा रहा था और लौट रहा था। जब बच्चे के पिता को फुटेज दिखाई गई, तो उन्होंने ट्रक की पहचान आरोपी दिनेश के तौर पर की और उसे वही चला रहा था।

आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मेडिकल जांच की गई और मामले में DNA सबूत पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद, जांच के बाद कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। इसके आधार पर, आरोपी को दोषी ठहराया गया और उसी हिसाब से सजा सुनाई गई। कोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़ित को 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

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