मिलावटखोरी पर सख्त हुई कमलनाथ सरकार, दो व्यापारियों पर रासुका

Edited By meena, Updated: 23 Aug, 2019 03:07 PM

adulteration of rasuka on two traders

मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कमलनाथ सरकार कार्रवाई करनी शुरु कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो व्यापारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत कार्रवाई की है...

भोपाल (इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कमलनाथ सरकार कार्रवाई करनी शुरु कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो व्यापारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत कार्रवाई की है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा व्यापारियों लोचन सिंह ग्वालियर और मुश्ताक अली भोपाल के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। लोचन सिंह को भौपाल और मुस्ताक अली को रीवा जेल में रखा जाएगा।

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दरअसल, जिला प्रशासन ने दोनों आरोपियों को 3 अप्रैल 2019 को भोपाल से अमानक मावा और पनीर का परिवहन करते पकड़ा था। मावे और पनीर का सैंपल लेने के बाद जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा दोनों पर 21 अगस्त को गुनगा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं गुरुवार को कलेक्टर ने दोनों व्यापारियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई कर दी। लोचन सिंह पिछले 4 साल से अपने सहयोगी मुस्ताक अली के सहयोग से अमानक मावा और पनीर का परिवहन का रहा है वही इससे पहले 10 प्रकरणों में 4.26 लाख का जुर्माना हो चुका है फिर भी दोषियों पर कोई असर नही पड़ा।

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बता दें कि, इससे पहले उज्जैन, ग्वालियर, खरगौन, इंदौर में कुल 5 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। 

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