Edited By meena, Updated: 04 May, 2020 01:23 PM
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इस बार लॉकडाउन के लिए नई गाइनलाइन भी जारी की है। जिसके अनुसार, जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर लॉकडाउन के दौरान कई चीजों में छूट दी है। इनमें सरकार ने ग्रीन व ऑरेंज जोन एरिया में कुछ...
भोपाल(इजहार हसन खान): केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इस बार लॉकडाउन के लिए नई गाइनलाइन भी जारी की है। जिसके अनुसार, जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर लॉकडाउन के दौरान कई चीजों में छूट दी है। इनमें सरकार ने ग्रीन व ऑरेंज जोन एरिया में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल, भोपाल (Bhopal) इंदौर (Indore) और उज्जैन (Ujjain) में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। अन्य जिलो के रेड जोन एरिया में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकाने खोली जा सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब दुकान खोली जा सकेंगी।
वहीं प्रदेश में फिलहाल सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी लेटर में ग्रीन और ऑरेंज एरिया में भी शराब की ये दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ खोली जाएगी।