अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले रीवा में धारा 144 लागू

Edited By Jagdev Singh, Updated: 08 Nov, 2019 07:01 PM

ayodhya dispute section 144 applied rewa before supreme court verdict

अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण रीवा जिले में धारा 144 तत्काल लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव आदेश जारी कर कहा कि जिले की सीमाओं...

रीवा(भूपेंद्र सिंह): अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण रीवा जिले में धारा 144 तत्काल लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव आदेश जारी कर कहा कि जिले की सीमाओं में विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन एवं प्रदर्शन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और सामजिक समरसता बनाए रखने की जरूरत है।

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कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया की मुख्य रूप से तीन मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। 10 तारीख को ईद मिलादुन्नबी के पर्व और गुरुनानक जयंती के बाद अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठक में शांति समिति द्वारा सभी वर्गों से अपील की गई है।

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वहीं सर्वोच्च न्यालय का जो भी फैसला आए उसका सम्मान करें और किसी भी तरह सार्वजनिक प्रदर्शन न करें। जिला कलेक्टर ने बताया की इसके लिए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने बताया की शांति समिति द्धारा यह तय किया गया है कि 13 तारीख को शहर के मुख्य मार्गों में शांति जुलूस निकाला जाएगा जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के धर्मगुरु सम्मिलित होंगे और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करेंगे। 

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