MP की इस नगर पालिका अध्यक्ष पर हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस

Edited By meena, Updated: 21 Jan, 2026 04:00 PM

high court issues notice to dabra municipal council chairman

डबरा नगर पालिका में जारी प्रशासनिक खींचतान अब न्यायिक दायरे में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया

डबरा (भरत रावत) : डबरा नगर पालिका में जारी प्रशासनिक खींचतान अब न्यायिक दायरे में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामला बिना अधिसूचना जारी किए अध्यक्ष पद पर कार्य करने से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया और अधिसूचना के अभाव में अध्यक्षीय कार्यों का संचालन नियमों के विरुद्ध है।

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इस मामले में डबरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्ष अपना पक्ष निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट के इस कदम के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली, निर्णयों की वैधता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की निगाहें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे डबरा की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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जानकारी के अनुसार, याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं हुई, इसके बावजूद प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि नगर पालिका के निर्णयों की वैधता भी प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट द्वारा दिशा-निर्देश दिए जाने की संभावना है।

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