Edited By meena, Updated: 03 Mar, 2026 04:30 PM

होली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को एक और राहत मिली है। राज्य शासन पहले ही 4 मार्च को Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है
ग्वालियर : होली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को एक और राहत मिली है। राज्य शासन पहले ही 4 मार्च को Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके मद्देनजर ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिले में त्योहार को देखते हुए छुट्टियों का स्वरूप संशोधित किया गया है।
3 और 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश
राज्य शासन द्वारा होली के अवसर पर 3 मार्च को पहले से सार्वजनिक अवकाश घोषित था। बाद में 4 मार्च, जो धुलेंडी का दिन है, उसे भी अवकाश घोषित कर दिया गया। इससे पहले 4 मार्च को स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन शासन के निर्णय के बाद कलेक्टर ने 5 मार्च (भाईदूज) को स्थानीय अवकाश घोषित कर संतुलन बनाया। इस निर्णय से शासकीय कार्यालयों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को त्योहार मनाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
धुलेंडी को लेकर था असमंजस
प्रदेश में कई स्थानों पर होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी धूमधाम से मनाई जाती है। कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन तक प्रभावित रहता है और बड़ी संख्या में लोग उत्सव में शामिल होते हैं। धुलेंडी पर अवकाश घोषित न होने से कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन रही थी। शासन के निर्णय के बाद यह भ्रम समाप्त हो गया और अब 3 व 4 मार्च को स्पष्ट रूप से सरकारी छुट्टियां रहेंगी।
मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे दफ्तर
मार्च माह में कुल 14 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें शनिवार-रविवार की नौ छुट्टियां और छह त्यौहारों के अवकाश शामिल हैं, हालांकि इनमें से एक अवकाश शनिवार को पड़ रहा है। इस प्रकार पूरे माह में केवल 17 दिन ही नियमित कामकाज होगा। वहीं फरवरी और जुलाई में सप्ताहांत के अतिरिक्त कोई विशेष अवकाश नहीं है, जिससे जुलाई में सर्वाधिक 23 दिन कार्यालय खुले रहेंगे। त्योहारों के इस मौसम में कर्मचारियों को पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।