Edited By meena, Updated: 02 Jun, 2020 03:12 PM
जबलपुर हाइकोर्ट में मुख्य याचिका पर आज सुनवाई हुई है। इसमें पिछली सुनवाई के दौरान दी गई अंडरटेकिंग के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिन ठेकेदारों को सरकार की नई नीति की शर्तें...
भोपाल(इजहार हसन खान): जबलपुर हाइकोर्ट में मुख्य याचिका पर आज सुनवाई हुई है। इसमें पिछली सुनवाई के दौरान दी गई अंडरटेकिंग के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिन ठेकेदारों को सरकार की नई नीति की शर्तें मंजूर हैं, उन्हें 3 दिन में एफिडेविट देना होगा।
27 मई के बाद ठेकेदारों को नोटिस आदि देना कोर्ट ने अवमानना माना। हाई कोर्ट ने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। मध्यप्रदेश शासन से लिखित में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शराब ठेकेदारों की मुख्य याचिका पर कल यानी 3 जून को भी सुनवाई होगी। शराब ठेकेदारों की मुख्य याचिका पर कल भी होगी सुनवाई।