पूरी हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक, इन अहम प्रस्तावों की मिली मंजूरी

Edited By Vikas kumar, Updated: 05 Oct, 2019 04:08 PM

kamal nath cabinet meeting completed

CM कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर महुर लगी है। इस बार शराब नीति में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिसके चलते वन्य क्षेत्रों में बार लाइसें...

भोपाल (इजहार हसन खान): CM कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर महुर लगी है। इस बार शराब नीति में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिसके चलते वन्य क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म की गई है। नीति में बदलाव के बाद अब बार लाइसेसं मिल सकेगा, साथ ही बार के कमरों की संख्या घटाकर 10 से 5 कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा की गई है। पर्यटन क्षेत्रों के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में 70% रोजगार मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
 


बैठक में फैसला लिया गया है कि शहरों में बनने वाली कॉलोनी के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आवास नीति 2007 में बदलाव किया गया है। अभी दो हैक्टेयर यानी पांच एकड़ जमीन पर ही प्लांटिंग की जा सकती है, लेकिन इस संशोधन के बाद इससे कम जमीन पर भी प्लाटिंग हो सकेगी। इसका फायदा छोटे कॉलोनाइजर्स को मिलेगा। वहीं इसके अलावा जबलपुर एयरपोर्ट को जमीन देने की भी चर्चा इस बैठक में की गई है।


इन प्रस्तावों पर लगी मुहर...

  • शराब नीति में बदलाव के प्रस्ताव को मिली मंजूर
  • 50 हेक्टेयर जमीन देने का प्रस्ताव हुआ मंजूर
  • वन क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म 
  • अब डेढ़ लाख रुपए में मिलेगा बार लाइसेंस
  • मेडिकल कॉलेज के उपकरण खरीदने के लिए दी गई परमिशन
  • बांस किसानों को निरंतर मिलती रहेगी रियायत
  • जबलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का प्रस्ताव को मंजूरी
  • बोर्ड मैनेजर का कार्यकाल की संविदा अवधि को ५ साल बढ़ाया 
  • डीजी के एक अस्थाई पद को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
  • बार के लिए कमरों की संख्या घटाकर 10 सेर 5 की गई
  • हेरिटेज बिल्डिंग प्रोत्साहन योजना का मसौदा मंजूर किया गया  
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 550 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया  
     

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