MP में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाईः 20 हजार रूपए रिश्वत लेते कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी-साथी पकड़ाया, FIR दर्ज

Edited By Vandana Khosla, Updated: 15 Jun, 2026 06:09 PM

major action by lokayukta in mp junior supply officer and associate caught

इंदौर (सचिन बहरानी): मध्यप्रदेश के इंदौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। यहां खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा और उसके साथी रामू लोहिया को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी...

इंदौर (सचिन बहरानी): मध्यप्रदेश के इंदौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। यहां खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा और उसके साथी रामू लोहिया को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर के पास चाय की गुमटी पर रिश्वत की रकम का लिफाफा लेने पहुंचा था। वहीं, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर अधिक कीमत पर बेचने का मामला बनाने की धमकी देकर पीड़ित से ढाई लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी।

दरअसल, ग्राम घीसलाय के रहने वाले पटेल एचपी गैस एजेंसी के सह-संचालक प्रमोद दुबे ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा और उनके साथी रामू लोहिया लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। अधिकारी का आरोप था कि एजेंसी कमर्शियल गैस की टंकी अधिक दामों पर बेच रही है, जिस पर केस बनाने की धमकी देकर 2.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। बाद में 1.50 लाख रुपये में सेटलमेंट हुआ, जिसमें से 1 लाख रुपये की पहली किश्त अधिकारी पहले ही ले चुके थे। बाकी बची 50 हजार की रिश्वत के लिए अधिकारी प्रमोद दुबे पर लगातार दबाव बना रहे थे।

लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के निर्देश पर आज जब 20 हजार रुपये की रकम रामू लोहिया को दी गई, तो टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद रामू ने रिश्वत की रकम राहुल शर्मा तक पहुंचाने की कोशिश की, जहां कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 के सामने चाय की गुमटी पर लोकायुक्त के दल ने उन्हें घेर लिया। हालांकि आरोपी राहुल शर्मा ने ऑफिस परिसर में रकम लेने से इनकार करते हुए घर पर बुलाने का ड्रामा किया, लेकिन लोकायुक्त की टीम ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 61(2) के तहत कार्रवाई जारी है।

 

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