मंत्री टीएस सिंह पर सरकारी जमीन फर्जीवाड़े के आरोप की होगी जांच, तहसीलदार ने दिए आदेश

Edited By meena, Updated: 28 Nov, 2022 07:26 PM

minister ts singh will be investigated for the allegation of forgery

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव के खिलाफ की गई पुरानी शिकायत के आधार पर नजूल तहसीलदार ने बकायदा जांच का आदेश देते हुए जांच टीम बना दी है।  23 नवंबर 2022 को जारी इस पत्र में नजूल तहसीलदार अजय गुप्ता ने हल्का

अंबिकापुर (प्रशांत कुमार): स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव के खिलाफ की गई पुरानी शिकायत के आधार पर नजूल तहसीलदार ने बकायदा जांच का आदेश देते हुए जांच टीम बना दी है।  23 नवंबर 2022 को जारी इस पत्र में नजूल तहसीलदार अजय गुप्ता ने हल्का पटवारी का दल गठित कर जांच कर 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन पंचनामा रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद राज परिवार के जमीन का मामला एक बार फिर से जिन्न की तरह बाहर निकल कर आ गया है।

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दरअसल अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद वह भाजपा नेता आलोक दुबे ने शिकायत की थी कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव और राज परिवार के सदस्य फर्जी तरीके से सरकारी जमीनों को अपने नाम कराया है और बकायदा इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल अंशुईया उईके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। नजूल तहसीलदार के द्वारा जारी किए गए आदेश को भाजपा नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का राज्य पत्र सरगुजा पहुंच गया है और इसी के आधार पर नजूल तहसीलदार ने जांच टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया है।

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वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो सरगुजा जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के जमीन के लिए जांच टीम गठित होने की जानकारी ही नहीं है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस बात की जानकारी लगी है और इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार यह आदेश कहां से निकला है। साथ ही जिस नजूल अधिकारी ने इस आदेश को जारी किया है। उन्हें और अंबिकापुर एसडीएम को इस मामले की तफ्तीश करने की जवाबदारी सौंपी गई है।

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वही जब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के अधिवक्ता संतोष सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव और राज्य परिवार के पास जो भी संपत्ति है। वह पैतृक संपत्ति है और उनके पूर्वजों द्वारा भारत सरकार से हुए अनुबंध के द्वारा अपने निजी स्वामित्व में रखी गई है। वही सिंह देव को भारत शासन से जो भी संपत्ति प्राप्त हुई है। वह भारत के संविधान अनुच्छेद 364 अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी को एवं संसद को भी जांच करने का अधिकार नहीं है और जिस प्रकार से नजूल तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए हैं। वह इनका क्षेत्र अधिकार से बाहर का मामला है।

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बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव और राज परिवार के जमीन के मामले में जांच कमेटी गठित करने वाले नजूल तहसीलदार मीडिया से भागते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिले में मुखिया के रूप में बैठे सरगुजा कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं है। भाजपा नेता प्रधानमंत्री के पत्र का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में यह कह पाना जल्दबाजी होगा कि स्वास्थ्य मंत्रियों टी एस सिंह देव एवं राज परिवार के सदस्यों ने किसी प्रकार के सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपना नाम चढ़वाया  है या उन्हें बदनाम करने की यह सोची समझी साजिश है।

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