MP में नहीं होगा लागू नया मोटर व्हीकल कानून, कमलनाथ के मंत्री ने दिया अजीब बयान

Edited By meena, Updated: 02 Sep, 2019 11:52 AM

pc sharma in tension with new motor vehicle act

1 सिंतबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। इसके साथ ही ट्रेफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर भी भारी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लेकर कोई अहम फैसला नहीं लिया है...

भोपाल: 1 सिंतबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। इसके साथ ही ट्रेफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर भी भारी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लेकर कोई अहम फैसला नहीं लिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार एमपी अपने पड़ोसी राज्यों में लागू कंपाउंड फीस की स्टडी करने के बाद इस एक्ट को लेकर सोमवार यानि आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि राज्य के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले पर एक बहुत ही अजीबोगरीब तर्क दिया। उन्हें ये भी लगता है इस नए प्रावधान में जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा है।

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मंत्री पीसी शर्मा की बढ़ी टेंशन
विधि मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि नए नियमों में जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है वो ज़रुरत से ज्यादा है। अभी जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 250-500 रुपए जुर्माना लगता है, तब उन्हें दिन में 25-50 फोन आ जाते हैं। अगर जुर्माना 5 हज़ार लगने लगा तो उन्हें अपना फोन ही बंद करना पड़ेगा।

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कम हो सकती है जुर्माने की राशि
वहीं पीसी शर्मा ने इस एक्ट को लेकर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में अभी एक्ट में संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार पहले नए नियमों की समीक्षा करेगी उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो मध्य प्रदेश सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नए प्रावधानों में स्पॉट फाइन की राशि को कम कर सकती है।

 

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