रिश्वत मांगने के आरोप में प्राचार्य व शिक्षक निलंबित, प्रशासन ने की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप

Edited By Vandana Khosla, Updated: 10 Apr, 2026 08:29 AM

principal and teacher suspended for demanding bribe administration s

बैतूलः मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में शासकीय कार्यों में अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार के मामले में संभागायुक्त ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक संकुल प्राचार्य और एक प्रयोगशाला शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार...

बैतूलः मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में शासकीय कार्यों में अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार के मामले में संभागायुक्त ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक संकुल प्राचार्य और एक प्रयोगशाला शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने विकासखंड बैतूल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदारोटी के संकुल प्राचार्य धनराज सूर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई की है।

उन पर कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त कराने और रोके गए वेतन जारी करने के एवज में शिक्षकों से रिश्वत मांगने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम द्दष्टया सही पाए गए। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्राचार्य धनराज सूर्यवंशी और प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक कलेश यादव दोनों शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार के दोषी पाए गए हैं, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

संभागायुक्त ने प्राचार्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इसी प्रकरण में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र वरकड़े ने प्रयोगशाला शिक्षक कलेश यादव को भी निलंबित किया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

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