Edited By meena, Updated: 01 Sep, 2025 08:02 PM

खैरागढ़ थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटनाओं से दहशत फैली हुई थी...
खैरागढ़ (हेमंत पाल) : खैरागढ़ थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटनाओं से दहशत फैली हुई थी, लेकिन पुलिस की तेज़ कार्रवाई ने लोगों को राहत दी है। ग्राम सलोनी में एक वृद्ध महिला से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों से लूटे गए ₹3.5 लाख के सोने-चांदी के आभूषण, और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है।
पानी मांगने आए, गहना छीनकर भाग गए
दिनांक 21 अगस्त 2025 को ग्राम सलोनी, थाना खैरागढ़ क्षेत्र में एक वृद्ध महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी दो युवक पानी मांगने के बहाने उसके पास आए और जैसे ही महिला ने अनजान युवकों की मदद की, उनमें से एक ने झपट्टा मारकर उसके गले का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और दोनों मोटरसाइकिल से फरार हो गए। महिला के परिजनों द्वारा तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस चौकी जालबांधा ने धारा 304(2), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
तेज़ रफ्तार में पुलिस कार्रवाई, साइबर सेल की अहम भूमिका
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक केसीजी के निर्देशन में पुलिस चौकी जालबांधा व साइबर सेल खैरागढ़ की एक संयुक्त टीम बनाई गई। साइबर ट्रेसिंग और मुखबिर तंत्र के आधार पर ग्राम करमतरा के दो युवकों –
1. मकसूदन साहू (उम्र 21)
2. ओमप्रकाश साहू (उम्र 19) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
बरामदगी में चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस ने जब आरोपियों के कब्जे से बरामदगी की, तो न केवल घटना में छिना गया मंगलसूत्र, बल्कि अन्य जिलों में की गई पुरानी चोरियों के जेवरात भी इनके पास से मिले।
जब्त की गई सामग्री में शामिल हैं:
03 नग सोने का लॉकेट
02 नग सोने के नेकलेस

चांदी की अंगूठियां, कड़े, बिछिया, ताबीज, करधन व पायल
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
कुल अनुमानित मूल्य – ₹3,50,000/-
अन्य जिलों में भी कर चुके हैं चोरी
पुलिस द्वारा गहन पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि आरोपी रायपुर, धमतरी व बालोद जिलों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। चोरी के अधिकांश आभूषणों को ये छुपाकर अपने घरों में रखे हुए थे।
कानूनी कार्रवाई और जेल यात्रा
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अलग से इस्तगासा क्र. 05/2025 के तहत धारा 35(1)(5)/303(2), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी मकसूदन साहू एवं ओमप्रकाश साहू को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।