कटनी के मशहूर हवाला कांड के आरोपी सतीश सरावगी को मिली जमानत

Edited By Vikas kumar, Updated: 22 Aug, 2019 03:42 PM

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स्पेशल ईडी कोर्ट ने कटनी के मशहूर हवाला कांड के आरोपी सतीश सरावगी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बता दें कि 19 अगस्त को सरावगी ने सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था..

जबलपुर: स्पेशल ईडी कोर्ट ने कटनी के मशहूर हवाला कांड के आरोपी सतीश सरावगी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बता दें कि 19 अगस्त को सरावगी ने सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था। इसके बाद सरावगी ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई शुरु की गई थी।

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दरअसल, मंगलवार को बहस अधूरी रहने कारण बची बहस बुधवार को पूरी हुई। साथ ही आवेदक की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके बाद ईडी की विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल की कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर की ओर से अधिवक्ता विक्रम राठौर खड़े हुए। जबकि आरोपित की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने आवेदन का विरोध किया।

उन्होंने दलील दी कि प्रर्वतन निदेशालय (ईडी), इंदौर में दर्ज प्रकरण के संबंध में पुलिस को सतीश की तलाश थी। आरोपित सतीश सरावगी ने 2016 में करीब 513 करोड़ रुपयों का हवाला के जरिए लेनदेन किया। इसके लिए उसने एक्सिस बैंक में खाता खोला, जहां 204 करोड़ रुपए एकमुश्त जमा किए गए। इसके अलावा उसने काले धन के अवैध लेनदेन के कारोबार के जरिए काफी चल-अचल संपत्ति भी जुटाई। प्रवर्तन निदेशालय की इंदौर शाखा ने सरावगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि चूंकि सरेंडर कर दिया गया है, अत: जमानत का आधार बनता है।

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