आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ का साथी चेतन सिंह गौर अस्थायी जमानत पर रिहा, जानिए पूरा मामला

Edited By Himansh sharma, Updated: 13 Aug, 2025 07:16 PM

saurabh sharma s associate chetan released on bail

ईडी ने जमानत का विरोध किया, हालांकि उसने यह स्वीकार किया कि पत्नी और बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं

भोपाल। राजधानी के मेंडोरी इलाके में इनोवा कार से 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपये कैश बरामदगी के मामले में फंसे कार मालिक चेतन सिंह गौर को हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि पत्नी और समय से पहले जन्मे दोनों बच्चों की गंभीर तबीयत को देखते हुए चेतन की मौजूदगी जरूरी है। यह राहत 27 अगस्त तक के लिए दी गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चेतन 28 अगस्त या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करेगा। जमानत के लिए 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम की सॉल्वेंट जमानत भरनी होगी।

मामला क्या है

19 दिसंबर 2024 की रात मेंडोरी में पकड़ी गई इनोवा से भारी मात्रा में सोना और नकदी मिली थी। वाहन चेतन सिंह गौर के नाम पर था, लेकिन चेतन ने बयान में बताया था कि इसे आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने उसके नाम पर खरीदा था और बरामद माल भी सौरभ का था।

कोर्ट में पेश दलीलें

चेतन के वकील ने बताया कि उसकी शादी 2012 में हुई थी, लेकिन मेडिकल समस्या के कारण दंपति को संतान नहीं हो पाई। दो बार आईवीएफ कराया गया, जिसके बाद 14 जून 2025 को पत्नी ने समय से पहले जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे एनआईसीयू में हैं और पत्नी भी सर्जरी के बाद इलाजरत है। परिवार की देखभाल के लिए चेतन ही एकमात्र सहारा है।

ईडी का विरोध, लेकिन…

ईडी ने जमानत का विरोध किया, हालांकि उसने यह स्वीकार किया कि पत्नी और बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अस्थायी जमानत का आदेश पारित किया।

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