सीहोर जिला कोर्ट का अनोखा और ऐतिहासिक फैसला, चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को सुनाई 250 सालों की सजा

Edited By meena, Updated: 25 Mar, 2023 05:31 PM

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सीहोर जिला न्यायालय ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को ऐतिहासिक और अनोखा फैसला सुनाया है

सीहोर (धर्मेंद्र प्रजापति): सीहोर जिला न्यायालय ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को ऐतिहासिक और अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर बाला साहब भावकर को आम निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और पैसा हड़पने के मामले में आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के आधार पर 6 लाख 50 हजार का जुर्माना और 250 साल की सजा का ऐलान किया गया है। साथ में अन्य 3 सह आरोपियों 10 -10 साल की सजा भी सुनाई।  यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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सीहोर जिला कोर्ट के सुनाए गए फैसले से निवेशकों में खुशी की लहर है। बता दें कि लोगों से ठगी करने के मकसद से साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 साल में पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया और जब पैसा देने का समय आया तो कंपनी ऑफिस में ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया। आरोपियों के खिलाफ 2016 में लोगों ने एफआईआर कराई जिसमें आज कंपनी के डायरेक्टर महाराष्ट्र निवासी बाला साहब को 250 वर्ष की सजा सुनाई गई।

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