Edited By Vikas kumar, Updated: 14 Oct, 2018 02:50 PM
हाईकोर्ट ने सागर जिले की रहली तहसील में 7 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश विजय शु...
जबलपुर: हाईकोर्ट ने सागर जिले की रहली तहसील में 7 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश विजय शुक्ला की खंडपीठ ने अपराध को घृणित करार दिया, और कहा कि यह मामला विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं आता।
रहली निवासी भागीरथ उर्फ भग्गी पर आरोप है कि उसने 21 मई 2018 को बाजार जा रही मासूम को नमकीन देने का लालच देकर उसके साथ ज्यादती की थी। जिसके बाद रहली कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को आरोपी को फांसी की सजा सुना दी थी।