Edited By meena, Updated: 18 Apr, 2026 07:43 PM

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। मामला विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जिसमें उनकी...
रीवा : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। मामला विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जिसमें उनकी जीत को चुनौती गई थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज करने से मना कर दिया था। इसके बाद मिश्रा ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहां उन्हें निराशा मिली है। अब अभय मिश्रा को हाईकोर्ट में ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। अभय मिश्रा की ओर ले वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। बेंच ने सुनवाई के दौरान वकील के जरिए कहा कि याचिकाकर्ता वहां (मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में) चुनाव याचिका का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जाइए और उसका विरोध कीजिए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि कानून में उपलब्ध ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब बेंच ने याचिका पर सुनवाई में रुचि नहीं दिखाई, तो सिब्बल ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी। बेंच ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
साल 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सेमरिया से मिश्रा कांग्रेस और कृष्ण पति त्रिपाठी भाजपा से चुनाव लड़े थे। मिश्रा को 56,024 वोट मिले थे, जबकि त्रिपाठी को 55,387 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद कृष्ण पति त्रिपाठी ने मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मिश्रा पर 9 आपराधिक मामलों का खुलासा न करने अन्य जानकारी छिपाने के आरोप लगाए थे। मामले में मिश्रा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और न ही उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। इसके बाद मिश्रा ने वकील सुमीर सोढ़ी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के 20 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उनकी जीत के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था।