कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी, बड़ा बयान आया सामने, सुप्रीम कोर्ट एक मिनट में सुलझा देगा मीनाक्षी नटराजन केस

Edited By Desh Raj, Updated: 11 Jun, 2026 03:16 PM

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मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। कांग्रेस जहां इस लोकतंत्र का हत्या करार दे रही है वही बीजेपी अपराध को छिपाने को लेकर निशाना साध रहे है।

(भोपाल): मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। कांग्रेस जहां इस लोकतंत्र का हत्या करार दे रही है वही बीजेपी अपराध को छिपाने को लेकर निशाना साध रहे है। अब  मीनाक्षी नटराजन केस पर गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर का बड़ बयान सामने आया है जो चर्चा में आ रही है। गोवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एक मिनट में सुलझ जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में मामला एक मिनट में सुलझ जाएगा- गिरीश

मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडंकर ने बड़ी बात कही है । गिरीश ने कहा है कि यह रिटर्निंग ऑफिसर का काम ही नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक मिनट में सुलझा देगा।"

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गिरीश चोंडकर ने कहा कि  रिटर्निंग ऑफिसर का काम बस यह देखना है  कि सभी कॉलम भरे हैं या नहीं,लेकिन असल में यह कानूनी मामला है। गिरीश ने कहा देश की उच्चतम न्यायालय इस केस को एक मिनट में सुलझा सकती है। उन्होंने  सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय करने की आस जताई है और मामले में कांग्रेस के पक्ष में फैसला करने की उम्मीद जताई है।

गिरीश चोडंकर ने बड़ी बात बोलते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम यह देखना है कि सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं। गिरीश ने आगे बोला कि ये  यह सिर्फ़ दो मिनट का मामला था लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे एक मिनट में सुलझा देगा।

आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने की बात कही है। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केस पर आज ही सुनवाई की को लेकर कहा है क्योंकि नामांकन वापसी की समय सीमा दोपहर 3 बजे तक ही है। कांग्रेस ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है । डिजिटली दायर की गई याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपातपूर्ण फैसला लेने का आरोप लगाया गया है।

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