Edited By Himansh sharma, Updated: 07 Dec, 2025 12:37 PM

गुना जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने दो बीएलओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने दो बीएलओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद की गई।
क्या है पूरा मामला?
जारी आदेश के अनुसार — प्रियांश शर्मा, सहायक ग्रेड-3 (पीएचई कार्यालय, गुना) मतदान केंद्र क्रमांक 88 (शा. क. मा. विद्यालय क्रमांक 2, मानस भवन के सामने) पर बीएलओ थे।
कुल 467 मतदाताओं में से 268 को NO Mapping विकल्प से वेरीफाई किया गया।
Mapped as Progeny या Self की जानकारी सुधार नहीं की गई।
वहीं UEF (ASDR) में 133 मतदाताओं का सत्यापन भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
अरविंद कुशवाह, सहायक शिक्षक (शा.मा.वि. घोसीपुरा), मतदान केंद्र क्रमांक 131 (शा.प्रा.शा. बांसखेड़ी) पर तैनात थे।
कुल 1027 मतदाताओं में से 192 NO Mapping से वेरीफाई किए गए।
Mapped as Progeny/Self सुधार नहीं किए गए।
वहीं UEF (ASDR) में किए गए 256 सत्यापन भौतिक जांच में असत्यापित पाए गए।
कलेक्टर ने क्या कहा?
कलेक्टर कन्याल ने माना कि निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुई है। इसी आधार पर दोनों बीएलओ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में प्रबंध
निलंबन के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, गुना निर्धारित किया गया है। वहीं उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा।