Edited By Desh Raj, Updated: 07 Mar, 2026 07:32 PM

नरसिंहपुर में एक बड़ी कार्रवई हुई है जिससे हड़कंप है। दरअसल अवैध नियुक्तियों और अनियमिताओं पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक चीचली निकाय अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। नगरीय विकास व आवास विभाग ने नगर परिषद चीचली में अवैध नियुक्तियों और...
(नरसिंहपुर): नरसिंहपुर में एक बड़ी कार्रवई हुई है जिससे हड़कंप है। दरअसल अवैध नियुक्तियों और अनियमिताओं पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक चीचली निकाय अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। नगरीय विकास व आवास विभाग ने नगर परिषद चीचली में अवैध नियुक्तियों और अनियमितताओं के केस में एक्शन लेते हुए निकाय अध्यक्ष शेख मंजूर उर्फ बबलू सिंघानिया को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई दैनिक वेतन भोगियों की अवैध तरीके से नियुक्ति व वेतन आहरण से संबंधित मामले में हुई है। इस बड़ी कार्रवाई से हड़कप मच गया है।
शिकायत पर कलेक्टर ने कराई थी जांच
जानकारी के मुताबिक नगर परिषद चीचली में श्रमिकों की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया था। इस पर कलेक्टर ने जांच कराई थी। जांच में सामने आया था कि बिना सक्षम स्वीकृति के साप्ताहिक मस्टर पर श्रमिकों को रखा गया था। इन अनियमितताओं के चलते तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नगर परिषद अध्यक्ष शेख मंजूर भी जिम्मेदार पाए गए। अध्यक्ष शेख मंजूर 10 अगस्त 2022 से नगर परिषद चीचली के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे।
जांच में गंभीर अनियमिताएं पाई गईं
मामले में शासन द्वारा 24 दिसंबर 2025 को अध्यक्ष शेख मंजूर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और जवाब मांगा गया था। उपलब्ध दस्तावेजों और जांच के आधार पर सामने आया कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहे और उनके कार्यकाल में गंभीर अनियमितताएं हुईं।
इसी आधार पर शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही नगर परिषद को हुई आर्थिक हानि की वसूली भी अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से की जाएगी।
आदेश के खिलाफ शेख मंजूर हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में
वहीं इस आदेश के खिलाफ शेख मंजूर हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी पर रखे जाने संबंधी अनियमितता प्रदेश की अनेक परिषदों में हुई है। इसके बावजूद सिर्फ उन पर ही कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि वे कांग्रेसी हैं। लिहाजा वो आदेश को लेकर आगे कैसे कार्रवाई करनी है इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। वैसे चीचली नगरपरिषद अध्यक्ष शेख मंजूर को पदच्युत करने के साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दी है।