पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 4 मामलों में सजा, इंदौर बंगला भी हुआ कुर्क

Edited By meena, Updated: 25 Jan, 2020 10:44 AM

former minister surendra patwa convicted in 4 cases

भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेद्र पटवा को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने चार मामलों में 6-6 महीने की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री को चेक बाउंस, जानबूझ कर लोन की रकम लौटाने समेत चार मामलों में अलग अलग सजा सुनाई...

भोपाल: भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेद्र पटवा को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने चार मामलों में 6-6 महीने की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री को चेक बाउंस, जानबूझ कर लोन की रकम लौटाने समेत चार मामलों में अलग अलग सजा सुनाई है। पटवा पर मूल रकम का डेढ़ गुना जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भी रह चुके हैं।

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इससे पहले गुरुवार को उनका इंदौर स्थित बंगला भी कुर्क हो गया है। कार्रवाई के लिए वित्त एवं राजस्व विभाग के अफसरों की एक टीम गुरुवार को उनके बंगले पर पहुंची और इंदौर के पॉश इलाके गुलमोहर कॉलोनी में स्थित उनका बंगला कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की। बता दें कि कुछ दिन पहले भी भोपाल की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में भी पटवा को 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके बाद पटवा को जमानत मिल गई थी।

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