ढाई दशक पुराने मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट का सिंधिया इंवेस्टमेंट कंपनी को लेकर बड़ा फैसला! देना होगा हर्जाना!

Edited By Desh sharma, Updated: 12 Sep, 2025 08:36 PM

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ग्वालियर हाईकोर्ट ने  सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है।ढाई दशक पुराने इस केस में कोर्ट ने सिंधिया इन्वेस्टमेंट को हर्जाना देने का आदेश दिया है।

(MP DESK):ग्वालियर हाईकोर्ट ने  सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है।ढाई दशक पुराने इस केस में कोर्ट ने सिंधिया इन्वेस्टमेंट को हर्जाना देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है और  साथ ही 26 साल पुरानी एक्स-पार्टी डिक्री को रद्द कर दिया। कोर्ट का ये फैसला भारत बिल्डर्स मामले में आया है।

हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाया 15 हजार रुपए का हर्जाना

आपको बता देते है कि भारत बिल्डर्स के सिंधिया इन्वेंस्टमेंट कंपनी पर नदी गेट पर बाउंड्रीवॉल बनाने के आरोप पर यह सारा विवाद उत्पन हुआ  था। ट्रायल कोर्ट ने डिक्री आदेश पारित कर दिया था, जबकि कंपनी को नोटिस तक नहीं पहुंच पाए थे। कोर्ट ने इसे गंभीर गलती माना था और कहा था कि प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने कंपनी पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

भारत बिल्डर्स ने आरोप लगाए कि सिंधिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नदी गेट पर बाउंड्रीवॉल बनाई थी। इससे मोती तबेले का गेट बंद हो गया। कोर्ट से 1999 में एक्स-पार्टी डिक्री पारित हो गई जबकि सिंधिया इन्वेस्टमेंट कंपनी तक नोटिस ही नहीं पहुंचे थे।  मामले में सुनवाई के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने 1999 में पारित एक्स-पार्टी डिक्री केस को नए सिरे से सुनने का आदेश दिया। अब अगले महीने की  17 अक्टूबर को दोनों पक्षों को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

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