निर्मला के दल - बदल विवाद में हाईकोर्ट की फटकार - स्पीकर से पूछा, 16 महीने से सदस्यता पर चुप्पी क्यों?

Edited By Himansh sharma, Updated: 07 Nov, 2025 03:19 PM

high court rebukes nirmala defection controversy

सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल विवाद पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

भोपाल। सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल विवाद पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मध्यप्रदेश सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक जवाब मांगा है।

कोर्ट ने पूछा — “निर्मला सप्रे को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर 90 दिन में फैसला होना चाहिए था, फिर 16 महीने तक चुप्पी क्यों?”
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने दलील दी कि मामला डिवीजन बेंच में नहीं सुना जा सकता, लेकिन कोर्ट ने तर्क को खारिज कर दिया और सख्त लहजे में जवाब तलब किया।

इस पूरे विवाद की जड़ है 5 मई 2024, जब निर्मला सप्रे राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव के मंच पर पहुंचीं और बीजेपी का गमछा ओढ़ लिया। मंच से ऐलान हुआ — “निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई हैं।” हालांकि, उन्होंने अब तक औपचारिक सदस्यता नहीं ली है, और कागजों में अभी भी कांग्रेस विधायक मानी जाती हैं।

कांग्रेस ने इसे दलबदल करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब निगाहें टिकी हैं 18 नवंबर पर — जब अदालत इस राजनीतिक रूप से गर्म मामले की अगली सुनवाई करेगी।

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